LUCKNOW : जिस पारिवारिक कुटुम्ब को महिला अपनी पूरी जिंदगी देकर सवांरती है रूप देती है उसी कुटुम्ब में उस महिला का कोई संवैधानिक स्थान नहीं होता था। बरसों से चली आ रही इस कूरित को यूपी के सीएम योगी ने बदल दिया है और आदेश जारी कर स्त्रियों के अधिकारों के लिए योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है।
उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने मृतक आश्रित सेवायोजन में कुटुंब की परिभाषा में संशोधन किया है। कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री और परित्यक्ता पुत्री को भी शामिल कर लिया गया है। इस बदलाव के के बाद मृतक आश्रित सरकारी नौकरी में विवाहित पुत्री और परित्यक्ता पुत्री भी होंगी हकदार। नये बदलावा के बाद अब मृतक आश्रित नौकरी के लिए पत्नी, पति, पुत्र, दत्तक पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, अविवाहित दत्तक पुत्र, विधवा पुत्रियां और विधवा पुत्रवधू के साथ विवाहित पुत्रियां और परित्यक्ता पुत्री भी हकदार होगी