Friday, February 7, 2025
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स्टेट बैंक वसूलेगा अनिल अंबानी से 1,200 करोड़, 5,000 का है लोन

Mumbai : भारतीय स्टेट बैंक ने अनिल अंबानी से श्रृण वूसली के लिए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की धारा 97 (3) के तहत स्थानांतरित कर दिया, जिससे रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (RP) को नामित करने के लिए इन्सॉल्वेंसी बोर्ड को निर्देशित करने के लिए उसका हस्तक्षेप करने की मांग की गई। बैंक के एक अधिकारी ने कहा कि अनिल अंबानी द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस को दिए गए ऋण की व्यक्तिगत गारंटी से एक बड़ी रकम की वसूली करना बैंक का लक्ष्य है।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने दिवाला कानून की व्यक्तिगत गारंटी खंड के तहत अनिल अंबानी से 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के लिए दिवाला अदालत का रुख किया। इसमें कहा गया है कि अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा लिए गए ऋणों की व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी है। वर्तमान में दिवालिया कार्यवाही चल रही है।

अनिल अंबानी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। बीएसएल प्रकाश कुमार की अध्यक्षता वाली एनसीएलटी पीठ ने उन्हें एक सप्ताह का समय दिया है।

अनिल अंबानी के एक प्रवक्ता ने ईमेल के जरिये इस मामले में अपना जवाब देते हुए कहा है कि यह मामला रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और रिलायंस इंफ्राटेल (आरआईटीएल) द्वारा लिए गए कॉर्पोरेट ऋण से संबंधित है और यह अनिल अंबानी का व्यक्तिगत ऋण नहीं है। जबकि एसबीआई ने अनिल अंबानी द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस को दिए गए ऋण की व्यक्तिगत गारंटी से एक बड़ी रकम वसूलने का लक्ष्य रखा है। आरकॉम का एसबीआई पर लगभग 5,000 करोड़ रुपये बकाया है।

News Desk
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