LUCKNOW : शराब पीने वालों के लिए गुड न्यूज यह है कि शासन ने यूपी की लीकर शॉप को सुबह 10 बजे से रात में 10 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। आबकारी विभाग के ताजा आदेश में यह जानकारी दी गयी है। यह आदेश कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी दुकानों पर लागू होगा।
गौरतलब है कि लाकडाउन में उत्तर प्रदेश में सभी शराब की दुकानों में पूर्ण बंदी थी बाद में 4 मई से नियम और शर्तों के साथ शराब की दुकानों को खोले जाने की अनुमति दी गयी थी । ताज आदेश से पहले तक दुकाने शाम सात बजे तक ही खोली जा रही थी। इसके बाद रात 9 बजे तक दुकानो को खोले रखने का आदेश पारित हुआ था। इससे पीने वालों को काफी कठनाईयों को समाना करना पड़ रहा था।
नए आदेश को लेकर उप्र के लिकर सेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव कन्हैया लाल मौर्य ने कहा, कई महीनों से शराब की दुकानों को रात 9 बजे बंद किया जा रहा था। जबकि बार और रेस्तरां को ज्यादा समय तक खोलने की अनुमति थी, तो हमने पिछले हफ्ते आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और उनसे समय बदलने का अनुरोध किया। एसोसिएशन इस फैसले का स्वागत करती है।