LUCKNOW : मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिये हैं कि सामाजिक संस्थाओं जैसे-महिला संरक्षण गृह, नारी निकेतन, अनाथालय एवं बाल सुधार गृह आदि में कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु विशेष सावधानियां बरती जायें। उन्होंने कहा कि संस्थान में प्रवेश से पूर्व प्रत्येक स्टाफ व व्यक्ति की प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग करने हेतु प्रत्येक संस्था को इंफ्रारेड थर्मामीटर उपलब्ध करवाया जाये।
साथ ही संस्थान के प्रवेश द्वारा सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की जाये। संस्था में सर्दी, जुकाम, बुखार से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को प्रवेश न दिया जाये। उन्होने कहा कि संस्था के किसी अंतःवासी में कोविड-19 के सामान्य लक्षण प्रकट होने पर तत्काल उसे पृथक कर इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नम्बर-18001805145 पर उपलब्ध करायी जाये।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश नियंत्रणाधीन संस्थाओं में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव को परिपत्र निर्गत कर दिये हैं। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं के केयर टेकर संस्था में ही निवास कर कोविड-19 से बचाव के लिये अपनाई जाने वाली सावधानियों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करायें।
संस्था के प्रत्येक कक्ष में साबुन की व्यवस्था की जाये तथा अंतःवासियों को कम से कम 30 सेकेण्ड तक हाथों को अच्छी तरह से धोने हेतु भिज्ञ किया जाये। अंतःवासियों को उनके कपड़ों को नियमित रूप से धोने के लिये डिटरजेन्ट पाउडर व साबुन अवश्य उपलब्ध कराया जाये। संस्था के प्रत्येक शौचालय की कम से कम दो बार सफाई तथा शौचालयों में साबुन/लिक्विड हैण्डवाश की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।