MATHUR/LUCKNOW : बुधवार को अलग—अलग न्यायलायों से दो महत्वपूर्ण फैसले आये। पहला फैसला सीबीआई की विशेष अदालत से आया जिसमें कोर्ट ने सभी 32 ओरापियों को बइज्जत बरी कर दिया। दूसरा फैसला मथुरा के सिविल जज सीनियर डिविजन कोर्ट से आया जिसमें में श्रीकृष्ण जन्मस्थान विवाद मामले में याचिका को खारिज कर दिया।
विष्णु जैन, हरीशंकर जैन और रंजन अगिनहोत्री श्रीकृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटाने के मामले में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व और शाही ईदगाह को हटाने को मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर किया गया था।
मथुरा की सिविल कोर्ट ने श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऐक्ट के तहत सभी धर्मस्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली रखी जानी है इस कानून में सिर्फ अयोध्या मामले को अपवाद रखा गया था।