Tuesday, November 28, 2023
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डा. कफील को मिली जेल से छुट्टी

PRAYAGRAJ : एनएसए के आरोप में जेल में बंद गोरखपुर वाले डा. कफील खान को आज कोर्ट ने रिहाई के आदेश दिये हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को सीएए, एनआरसी, और एनपीए के विरोध के दौरान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने एनएसए के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने और हिरासत की अवधि को बढ़ाए जाने को गैरकानूनी करार दिया।

हाईकोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि एनएसएस के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेना और हिरासत की अवधि को बढ़ाना गैरकानूनी है। कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए।

गौरतलब है कि डॉक्टर कफील पिछले 6 महीनों से जेल में बंद हैं। हाल ही में उनकी हिरासत को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था। डॉक्टर कफील ने जेल से पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रिहा करने और कोविड-19 मरीजों की सेवा करने की मांग की थी, उन्होंने सरकार के लिए एक रोडमैड भी भेजा था।

News Desk
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